जमीन खरीदने से पहले करना होगा सत्यापन, भू–कानून को लेकर सख्त सरकार | Uttarakhand Land Law

Uttarakhand Land Law उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून की मांग को देखते हुए धामी सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाना शुरू कर दिया है। भू-कानून पर विशेष ध्यान देते हुए इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जिस कारण के लिए जमीन खरीदी जाए उसका उपयोग तय समय के भीतर ही सुनिश्चित किया जाए। यही नहीं जमीन खरीदने से पहले क्रेता और विक्रेता दोनों का ही सत्यापन करना जरूरी होगा।

उत्तराखंड में लागू 12.5 एकड़ की सीलिंग होगी खत्म Uttarakhand Land Law

दुकानों को सशक्त बनाने के लिए पहले बनाई गई समिति की रिपोर्ट के परीक्षण को गठित उच्च स्तरीय प्रारूप समिति ने कार्य शुरू कर दिया है इस पर विशेष और दिया जा रहा है कि राज्य में जिस कार्य के लिए भूमि खरीदी जाएगी उसका उपयोग का समय अवधि के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड में लागू 12.5 एकड़ की सीलिंग को खत्म करते हुए सरकार ने व्यवस्था को अधिक सख्त बनाने पर भी विचार कर रही है।

(Uttarakhand Land Law) उत्तराखंड में जमीन को खरीदने से पहले क्रेता और विक्रेता दोनों को ही सत्यापन करना होगा यही नहीं इसके साथ ही जमीन को खरीदने का उचित कारण भी बताना होगा। सरकार ने सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया है यह भू कानून का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपेगी।