हाइब्रिड कारों पर 100% टैक्स छूट, अब उत्तराखंड में ही होगा रजिस्ट्रेशन!

100 Percent Tax Concession on Hybrid Cars: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में बुधवार को हाइब्रिड कारों को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। राज्य में अब प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत वाहन कर की छूट मिलेगी। यह छूट केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 तक लागू रहेगी।

टैक्स में छूट लेकिन GST

आपको बता दें, इस प्रस्ताव को मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में केंद्रीय मोटरयान (9वां संशोधन) नियम 2023 के तहत मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि इस छूट से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले और राज्य में इन वाहनों का पंजीकरण बढ़े।

राज्य सरकार के इस फैसले से वाहन कर के रूप में निश्चित तौर पर घाटा जरूर होगा। लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इस कमी की भरपाई वाहन बिक्री पर लगने वाले 28% से 43% तक के जीएसटी से की जा सकेगी।

दूसरे राज्यों में वाहन रजिस्ट्रेशन

वर्तमान में उत्तराखंड के कई वाहन मालिक यूपी जैसे राज्यों में हाइब्रिड कारों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, जहां पहले से टैक्स में छूट दी जा रही है। इस वजह से उत्तराखंड सरकार को काफी घाटा हो रहा था। हाइब्रिड कारों का उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन न होने से प्रति वाहन लगभग 3 से 3.5 लाख रुपये तक का टैक्स नुकसान हो रहा था।

यहीं रजिस्टर होंगी हाइब्रिड कारें

सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से अब हाइब्रिड कारों का रजिस्ट्रेशन राज्य में ही होगा, जिससे न सिर्फ लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी बल्कि राज्य को भी जीएसटी के जरिए आर्थिक लाभ मिलेगा।

फिलहाल, उत्तराखंड में पिछले एक साल में केवल 750 हाइब्रिड कारों का पंजीकरण हुआ है, जबकि आगामी वर्ष में यह संख्या बढ़कर 2000 से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

Anjali Bhatt
Anjali Bhatt

Anjali Bhatt is a young journalist associated with digital media in Uttarakhand. Currently, Anjali is connected with TII. She covers Uttarakhand districts along with Lifestyle, National and International News.