Court relief on Khan Sir’s petition, stays harsh action next hearing : बीते दिनों खान सर द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका के विषय में पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला जज की अदालत की सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में अगले सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दे एक दिन पहले खान सर के वकील ने जिला एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर करी और वकील अरविंद कुमार मोआर ने याचिका दाखिल की।
वहीं सोमवार यानी 8 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेवार सिंह की आज यानि 9 जून को सुनवाई हुई। जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के बीच दलीलें हुई और पुलिस ने इस मामले में सबूत देने को कहा जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 जून को तय की है। साथ ही रोशन आनंद मामले में आज यानी 9 जून को फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। सोमवार की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है साथ ही उनकी रिहाई के लिए छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला यह पूरा मामला 2 जून की रात खान सर कोचिंग पर हुए बवाल से जुड़ा है जिस मामले में दोनों पक्षों की ओर FIR दर्ज करवाई गई।
