केंद्र से मिली 2 लोक और निजी संपत्ति अध्यादेशों को मंजूरी, सीएम ने किया धन्यवाद

Good News For Uttarakhand: राजभवन से “उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून-2024” को हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी और किसी को भी देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी।

सीएम का आभार

  • मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कानून दंगाइयों द्वारा सरकारी और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा।
  • साथ ही, दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले पर आने वाले खर्च की वसूली भी संभव होगी।

विविध संशोधन विधेयक की मंजूरी

  • राज्यपाल ने विभिन्न संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है, जिससे उत्तराखंड के विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
  • यह विधेयक गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में पारित किया गया था।

भूमि व्यवस्था अधिनियम की मंजूरी

  • राज्यपाल ने उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को भी मंजूरी दी है, जिससे भूमि सुधार के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी और उत्तराखंड को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगी।

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