नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट (NEET UG 2024 Hearing Update) ने 23 जुलाई को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट यूजी 2024 दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी साथ ही उन्होंने बुधवार 24 जुलाई से नीट काउंसलिंग शुरू करने के आदेश दिए हैं।
नहीं होगी नीट पुनः परीक्षा | NEET UG 2024 Hearing Update
आपको बता दें कि 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में धांधलियों और कदाचार का आरोप लगाने वाले 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत में कहा कि पेपर लीक हुआ है इसमें कोई विवाद नहीं है, कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
आज शुरू होगी काउंसलिंग | NEET UG 2024 Hearing Update
नीट यूजी पुनः परीक्षा याचिका खारिज होने के साथ ही स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार 24 जुलाई से शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले सुनवाई में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के द्वारा अस्थाई तिथि सांझा की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करते हुए कहा कि नीट यूजी 2024 परीक्षा दोबारा नहीं होगी और परीक्षा रद्द करने की मांग उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक उपलब्ध सभी सबूतों के हिसाब से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता की पूरी नीट यूजी परीक्षा की सुचिता प्रभावित हुई है और परीक्षा के संचालन में कोई प्रणालीगत उल्लंघन किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले | NEET UG 2024 Hearing Update
- दो स्थानों पर लीक की पुष्टि- सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि नीट- यूजी 2024 पेपर लीक पटना और हजारीबाग में हुआ।
- सीबीआई जांच जारी रहेगी- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आगे की जानकारी उजागर करने के लिए पेपर लीक के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।
- काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रियाएं जारी रहेंगी- न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है। इसने यह भी संकेत दिया है कि इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने और रोकने के लिए परीक्षाओं के भविष्य के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे।