Breaking News- 2 साल 8 महीने बाद अंकिता को मिला न्याय, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा

Ankita Bhandari Accused Gets Life Imprisonment: अंकिता हत्याकांड के करीब 2 साल 8 महीने बाद आज कोटद्वार कोर्ट के द्वारा आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकिता भंडारी को करीब 2 साल 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।

कोटद्वार कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले के अंतर्गत आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें की अदालत के द्वारा मृतक के परिजनों को 4 लख रुपए की प्रतिपूर्ति मुआवजा देने के लिए भी आदेश दिए गए हैं।

अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 354ए आईपीसी (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना, अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्मानाधारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना लगाया गया है।

आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड की पहली सुनवाई 30 जनवरी साल 2023 को की गई थी एसआईटी की जांच के बाद अभियोजन पक्ष के द्वारा 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से गवाहों की प्रक्रिया शुरू की गई थी बीते 2 साल 8 महीना में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 47 गाव पेश किए गए जबकि एसआईटी ने शुरुआत में 97 गवाह तय किए थे।

Rupa Rani
Rupa Rani

Rupa Kumari is a young journalist with 5 years of experience in digital media in Uttarakhand. Currently, she is associated with TII, where she covers Uttarakhand politics as well as lifestyle, sports, and national and international news.