OPD IPD Fees Decreases : राज्यवासियों के लिए खुशखबरी, ओपीडी और आईपीडी शुल्क के कम हुए दाम, जाने कितने देने होंगें पैसे, वित्त मंत्री ने दी मंजूरी

उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी (OPD IPD Fees Decreases) और आईपीडी पंजीकरण के बढ़ते हुए शुल्कों को लेकर लोगों में आक्रोश था, जिसको देखते हुए वित्त मंत्री ने चिकित्सा सेवा शुल्क कम करने का फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम पैसे देने होंगे।

ओपीडी और आईपीडी के पंजीकरण शुल्क कम होने के साथ ही एंबुलेंस और बेड चार्ज में भी शुल्क कम करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है जल्द ही यह राज्य की सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा जिससे जनता को अनावश्यक पैसे देने से राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में यूजर्स चार्ज में हर साल 10% वृद्धि की जाती है, लेकिन अब से यह वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके विपरित आम जनता और रोगियों के हित को देखते हुए यूजर चार्ज में 3 वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आम जनता केवल सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है जिसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम करने का फैसला किया है। OPD IPD Fees Decreases

अब लिए जाएंगे इतने रूपए | OPD IPD Fees Decreases

डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रूपए लिया जा रहा है। जिसे अब 10 रूपए किया गया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रूपए से 10 रूपए, जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रूपए से 20 रूपए किया गया है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी में अभी तक 17 रूपए लिया जा रहा है, जिसे अब 15 रूपए किया गया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रूपए से 25 रूपए जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रूपए से 50 रूपए किया गया है।

एंबुलेंस के लिए अब लिया जाएगा इतना शुल्क | OPD IPD Fees Decreases

डा. अग्रवाल ने बताया कि विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को पांच किलोमीटर तक 315 रूपए न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रूपए प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है। जिसे पांच किलोमीटर तक 200 रूपए न्यूनतम तथा अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रूपए प्रति किलोमीटर किया गया है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय द्वारा पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। OPD IPD Fees Decreases

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