Anti Paper Leak Law : देश भर में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, जाने क्या है सजा का प्रावधान, 25 जून से शुरू हो रही परीक्षा की गई स्थगित

देशभर में चल रहे नीट परीक्षा धांधली के बीच (Anti Paper Leak Law) अब एनडीए के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 25 जून से 27 जून के बीच आयोजित होने जा रही सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा स्थगित करने का कारण बताते हुए एनटीए ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक समस्याओं को देखते हुए परीक्षा स्थगित की गई हैं और इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।

जाने क्या है सजा का प्रावधान | Anti Paper Leak Law

नीट और एनटीए की परीक्षाओं को लेकर चल रहेविवाद के बीच अब केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसका उद्देश्य सरकारी भर्तियों और NEET, JEE और CUET जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। केंद्र सरकार के द्वारा शुक्रवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें की कानून में पेपर लीक के लिए 10 साल तक की जेल और एक करोड रुपए तक के जमाने का प्रावधान है। Anti Paper Leak Law

अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि पेपर लीक से जुड़े अपराध गैर जमानत की और गैर श्रम नियम होंगे इस कानून के तहत पेपर लीक में शामिल लोगों की संपत्तियां भी पूर्व की जा सकती है। आपको बता दे कि शुक्रवार 21 जून को केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में पेपर लीक रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 लागू किया गया है। Anti Paper Leak Law

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